Haryana Contractual Employees : हरियाणा के हजारों कच्चे यानी अनुबंधित कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया सिस्टम लागू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग (HRD) ने 1 सितंबर 2026 को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

Written by Kajal Panchal • Published on : 2 September 2026
IBN24 NEWS NETWORK : सरकार के नए सिस्टम के तहत ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और रूल्स, 2025’ के दायरे में आने वाले प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए सुपरन्यूमरेरी पद (Supernumerary Post) बनाया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करना है।
हर पात्र कर्मचारी के लिए बनेगा व्यक्तिगत सुपरन्यूमरेरी पद
नए सिस्टम के तहत विभाग में कार्यरत प्रत्येक पात्र अनुबंधित कर्मचारी के लिए एक व्यक्तिगत सुपरन्यूमरेरी पद सृजित किया जाएगा। यह पद विशेष रूप से उसी कर्मचारी की सेवा के लिए होगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि स्वास्थ्य विभाग में कोई पात्र कर्मचारी क्लर्क के पद पर अनुबंध के आधार पर कार्यरत है, तो उसके लिए क्लर्क का एक सुपरन्यूमरेरी पद बनाया जाएगा। इस पद का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकेगा।
सुपरन्यूमरेरी पद बनने के बाद नियमित पद रहेगा फ्रीज
सरकार की व्यवस्था के मुताबिक, जिस कर्मचारी के लिए सुपरन्यूमरेरी पद बनाया जाएगा, उसी कैडर का एक नियमित पद फ्रीज कर दिया जाएगा। कर्मचारी के सेवा में रहने तक इस फ्रीज किए गए नियमित पद पर नई भर्ती नहीं की जा सकेगी।

इस व्यवस्था से एक तरफ पात्र अनुबंधित कर्मचारी की सेवा सुरक्षित रहेगी, वहीं दूसरी तरफ विभाग में नियमित पदों पर अनावश्यक नई भर्ती को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
कर्मचारी के रिटायरमेंट पर खत्म हो जाएगा सुपरन्यूमरेरी पद
सुपरन्यूमरेरी पद स्थायी पद नहीं होगा। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने, इस्तीफा देने या सेवा समाप्त होने पर उसका सुपरन्यूमरेरी पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।

इसके बाद जिस नियमित पद को फ्रीज किया गया था, वह दोबारा बहाल हो जाएगा। विभाग उस पद पर भर्ती नियमों के अनुसार नई नियुक्ति कर सकेगा।
सरप्लस कर्मचारियों का दूसरे विभागों में होगा समायोजन
यदि किसी विभाग में उपलब्ध काम या स्वीकृत पदों की तुलना में कर्मचारियों की संख्या अधिक पाई जाती है, तो जूनियर कर्मचारियों को सरप्लस यानी अधिशेष कर्मचारी माना जा सकता है।
ऐसे कर्मचारियों के लिए विभाग सुपरन्यूमरेरी पद बनाएगा और उनकी सूची मानव संसाधन विभाग (HRD) को भेजेगा। इसके बाद HRD जरूरत वाले उन विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफर या एडजस्टमेंट की प्रक्रिया करेगा, जहां पद उपलब्ध होंगे।
इससे कर्मचारियों को सेवा से हटाने के बजाय जरूरत के अनुसार दूसरे विभागों में समायोजित करने का रास्ता तैयार होगा।
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी
हरियाणा सरकार ने सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन और कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं।

सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक अधिकारियों को पात्र कर्मचारियों की पहचान कर निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र कर्मचारी का मामला बिना उचित कारण लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
कर्मचारियों के लिए क्या है इसका मतलब ?
सरकार की इस नई व्यवस्था से पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को उनकी सेवा को लेकर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। व्यक्तिगत सुपरन्यूमरेरी पद के जरिए उनकी सेवा को सुरक्षा मिलेगी, जबकि नियमित पद को फ्रीज रखने से उनके पद के समान कैडर में तत्काल नई भर्ती का रास्ता भी बंद रहेगा।

वहीं, कर्मचारी के सेवा से बाहर होने के बाद सुपरन्यूमरेरी पद खत्म होगा और नियमित पद को दोबारा भर्ती के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा।
क्या है सुपरन्यूमरेरी पद ?
सुपरन्यूमरेरी पद ऐसा अतिरिक्त पद होता है जिसे सामान्य स्वीकृत पदों की संख्या से अलग किसी विशेष कर्मचारी या विशेष परिस्थिति के लिए बनाया जाता है। हरियाणा सरकार की नई व्यवस्था में पात्र अनुबंधित कर्मचारियों के लिए ऐसे व्यक्तिगत पद बनाए जाने हैं, ताकि उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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