Haryana Common Cadre Group D Option 2026 : हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के तहत कार्यरत ग्रुप-डी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें एक बार का विकल्प (वन-टाइम ऑप्शन) देने का फैसला किया है। इसके तहत पात्र कर्मचारी स्वयं तय कर सकेंगे कि वे कॉमन कैडर में बने रहना चाहते हैं या अपने मूल विभाग के सेवा नियमों के तहत जाना चाहते हैं।

Written by Kajal Panchal • Published on : 2 July 2026
IBN24 News Network : इस संबंध में मानव संसाधन विभाग (कॉमन कैडर-1) ने बुधवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को अपनी सेवा से जुड़े विकल्प चुनने का अवसर देना है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ ?
सरकार के आदेश के अनुसार यह सुविधा केवल उन ग्रुप-डी कर्मचारियों को मिलेगी—
- जो विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती हुए थे।
- या 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए थे।
6 जुलाई से 20 जुलाई तक खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल

विकल्प नहीं भरा तो क्या होगा ?
सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर अपना विकल्प नहीं भरता है, तो उसे स्वतः (डीम्ड) कॉमन कैडर में बने रहने वाला माना जाएगा। यानी तय समय सीमा के बाद कोई विकल्प नहीं देने पर कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से कॉमन कैडर का हिस्सा रहेगा।
दो विकल्प, दो अलग-अलग सेवा नियम
सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों विकल्पों के साथ अलग-अलग सेवा नियम लागू होंगे।
कॉमन कैडर में बने रहने वाले कर्मचारियों पर हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (कॉमन कैडर) अधिनियम, 2018 तथा उसमें समय-समय पर किए गए सभी संशोधन लागू होंगे।

सभी विभागों को दिए गए निर्देश
मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश की जानकारी सभी पात्र कर्मचारियों तक तत्काल पहुंचाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पात्र कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विकल्प अवश्य भरें।
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अनिवार्य बताते हुए सभी विभागों से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
जानिए आदेश की प्रमुख बातें
- ग्रुप-डी कर्मचारियों को एक बार का विकल्प (वन-टाइम ऑप्शन) दिया गया है।
- कर्मचारी तय कर सकेंगे कि वे कॉमन कैडर में रहना चाहते हैं या अपने मूल विभाग के सेवा नियमों के तहत जाना चाहते हैं।
- यह सुविधा केवल विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती और 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच अनुकंपा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगी।
- ऑनलाइन पोर्टल 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा।
- पोर्टल पर लॉगिन केवल HRMS में पंजीकृत मोबाइल नंबर और OTP सत्यापन के जरिए ही संभव होगा।
- निर्धारित समय में विकल्प नहीं भरने वाले कर्मचारियों को स्वतः कॉमन कैडर में बने रहने वाला माना जाएगा।
- कॉमन कैडर में रहने वालों पर ग्रुप-डी एक्ट, 2018 और उसके संशोधन लागू होंगे।
- मूल विभाग में जाने का विकल्प चुनने वालों की सेवा संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार संचालित होगी।
- सभी विभागों को आदेश तत्काल कर्मचारियों तक पहुंचाने और समय सीमा के भीतर विकल्प भरवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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