Surf Excel Underweight Pouch Case : हरियाणा के हिसार में सर्फ एक्सेल ईजी वॉश के 70 ग्राम वाले पाउच में निर्धारित मात्रा से कम वजन मिलने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की टीम ने हिसार की दो दुकानों पर जांच की। जांच के दौरान एक पाउच का वजन पैकेट समेत सिर्फ 53 ग्राम पाया गया।

Written by Kajal Panchal • Published on : 12 August 2026
IBN24 NEWS NETWORK : मामले में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने निर्माता हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राजपुरा (पंजाब) के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट-2009 की धारा 18(2) और 36(2) के तहत केस दर्ज किया है।
10 पाउच में 210 ग्राम कम वजन का आरोप

शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार ने विभाग को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राजपुरा से निर्मित 70 ग्राम वाले सर्फ एक्सेल ईजी वॉश के 10 पाउच खरीदे थे। इन पाउचों पर कुल 490 ग्राम वजन अंकित था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वास्तविक वजन निर्धारित मात्रा से करीब 210 ग्राम कम था। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की जांच शुरू की।
दीपक किरयाना स्टोर पर हुई पहली जांच

विभाग की टीम ने 6 अगस्त को नई सब्जी मंडी, गेट नंबर-1, हिसार स्थित मैसर्ज दीपक किरयाना स्टोर का निरीक्षण किया। दुकान संचालक दीपक कुमार ने लिखित बयान में बताया कि उसने ये पाउच भगत सिंह चौक स्थित हनुमान प्रसाद की दुकान से खरीदे थे और आगे कृष्ण सोनी को दिए थे। इसके बाद विभाग ने संबंधित दूसरी दुकान पर भी जांच करने का निर्णय लिया।
दूसरी दुकान पर पाउचों की जांच
7 अगस्त को लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की टीम ने मैसर्ज श्री राम हनुमान प्रसाद, 222 राजघरियान मोहल्ला, पड़ाव चौक, हिसार का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 70 ग्राम अंकित पाउचों का वजन किया गया।

निरीक्षण में एक पाउच का वजन पैकेट समेत 53 ग्राम पाया गया। वहीं 70-70 ग्राम अंकित 9 पाउचों का कुल वास्तविक वजन 434 ग्राम निकला। विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार, पैकेट पर अंकित मात्रा और वास्तविक वजन में अंतर पाया गया।
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत केस दर्ज

जांच पूरी होने के बाद लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने निर्माता हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट-2009 की धारा 18(2) और 36(2) के तहत मामला दर्ज किया। धारा 18(2) पैक किए गए सामान पर निर्धारित घोषणाओं और मात्रा से संबंधित प्रावधानों से जुड़ी है, जबकि धारा 36(2) के तहत नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान है।
नोट : यह रिपोर्ट उपलब्ध शिकायत, निरीक्षण और विभागीय कार्रवाई से संबंधित जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। कंपनी की ओर से इस मामले में कोई पक्ष/स्पष्टीकरण उपलब्ध होने पर उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है।
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