Haryana Government Teachers HTET Mandatory : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे उन शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने अभी तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) पास नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की पात्रता को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एक सितंबर 2025 तक जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से अधिक समय बाकी था, उन्हें HTET पास करना अनिवार्य होगा।

Written by Kajal Panchal • Published on : 14 September 2026
IBN24 NEWS NETWORK : निर्धारित शर्त पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं या उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। वहीं, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से कम समय बचा था, उन्हें HTET पास करने से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें भविष्य में पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा।
किन सरकारी शिक्षकों को HTET पास करना होगा ?
निदेशालय के निर्देश के मुताबिक एक सितंबर 2025 को जिन सरकारी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से अधिक समय बाकी था, उनके लिए HTET पास करना जरूरी होगा। ऐसे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करने के लिए उपलब्ध अवसरों का इस्तेमाल करना होगा। अगर वे निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है।
पांच साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को क्या राहत ?
जिन शिक्षकों की एक सितंबर 2025 को सेवानिवृत्ति में पांच साल से कम समय बचा था, उन्हें HTET पास करने से छूट दी गई है।

हालांकि यह छूट पूरी तरह से बिना शर्त नहीं है। ऐसे शिक्षकों को भविष्य में पदोन्नति नहीं दी जाएगी। यानी मौजूदा सेवा जारी रह सकती है, लेकिन प्रमोशन का रास्ता बंद रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुए निर्देश
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उठाया है। निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और HTET से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

इससे सरकारी स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के लिए HTET की अहमियत और बढ़ गई है, जिन्होंने अभी तक परीक्षा पास नहीं की है।
साल में दो बार होगा HTET

शिक्षकों को HTET प्रमाणपत्र हासिल करने के पर्याप्त अवसर मिल सकें, इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को साल में दो बार HTET आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से उन शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे, जिनके लिए HTET अनिवार्य किया गया है।
जिला अधिकारियों को भी दिए गए निर्देश
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के सभी संबंधित शिक्षकों तक इस नोटिस की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा निदेशालय की संबंधित स्थापना शाखाओं को भी कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति करते समय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखा जाए।
HTET पास नहीं करने पर क्या होगा ?
सरकार के निर्देशों के अनुसार स्थिति को इस तरह समझ सकते हैं:
- 1 सितंबर 2025 को रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा समय बाकी था: HTET पास करना अनिवार्य।
- निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करने पर: सेवा समाप्त या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई हो सकती है।
- 1 सितंबर 2025 को रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बाकी था: HTET से छूट।
- HTET से छूट पाने वाले शिक्षक: भविष्य में पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।
- HTET पास करने के लिए: हरियाणा बोर्ड को साल में दो बार परीक्षा आयोजित करनी होगी।
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