हरियाणा सरकार ने HCS अधिकारियों के APR नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 40 साल से अधिक उम्र के अधिकारियों को हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। जानिए नए डिजिटल नियम, APR प्रक्रिया और इसका प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा ?

HCS Officers Health Certificate Rule 2026 : हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए HCS (हरियाणा सिविल सेवा) अधिकारियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब 40 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों को अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (APR) भरते समय हेल्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोग इसे “फिट ब्यूरोक्रेसी” की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ अधिकारियों के बीच इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।
IBN24 News Network
Written by Kajal Panchal • Published on : 6 May 2026
HCS Officers Health Certificate Rule 2026 : सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब 40 साल से ज्यादा उम्र वाले HCS अधिकारियों को अपने स्व-मूल्यांकन (Self Assessment) के साथ मेडिकल रिपोर्ट की समरी भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। यह व्यवस्था वर्ष 2025-26 की APR प्रक्रिया से लागू की जा रही है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया राज्य के इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से डिजिटल मोड में पूरी की जाएगी।
सरकार ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला ?
हरियाणा सरकार का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए उनका शारीरिक रूप से फिट होना बेहद जरूरी है।

अधिकारियों पर लगातार बढ़ते कार्यभार और तनाव को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य जांच को APR प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का फैसला लिया है, प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी मशीनरी को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लंबे समय से यह शिकायतें सामने आती रही हैं कि कई मामलों में अधिकारियों की कार्यक्षमता स्वास्थ्य कारणों से प्रभावित होती है। ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच से अधिकारियों की फिटनेस पर नजर रखी जा सकेगी।
पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
सरकार ने APR प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। अब अधिकारियों को AHRMS पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा। सत्यापन के लिए OTP आधारित सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) और स्कैन किए गए हस्ताक्षरों का उपयोग किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि डिजिटल सिस्टम लागू होने से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फाइलों के लंबित रहने की समस्या खत्म होगी।
तय समयसीमा नहीं तो APR स्वतः होगी फॉरवर्ड
नए नियमों में सबसे अहम बदलाव यह किया गया है कि अगर किसी स्तर पर निर्धारित समयसीमा में APR पर कार्रवाई नहीं होती है, तो वह स्वतः अगले अधिकारी के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। माना जा रहा है कि इससे वर्षों से चली आ रही देरी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। अब तक कई मामलों में APR महीनों तक लंबित रहती थी, जिससे अधिकारियों की पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती थीं। लेकिन नई प्रणाली लागू होने के बाद इस तरह की समस्याओं पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
अधिकारियों को मिली राहत भी
सरकार ने नए नियमों के साथ अधिकारियों को राहत भी दी है। स्व-मूल्यांकन जमा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी गई है।

इससे अधिकारियों को मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
क्या दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है ऐसा नियम ?
हरियाणा सरकार के इस फैसले को देशभर में प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल साबित होता है, तो आने वाले समय में दूसरे राज्य भी इसी तरह के नियम लागू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेल्थ सर्टिफिकेट और डिजिटल APR सिस्टम वास्तव में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक फिट, तेज और पारदर्शी बना पाएगा, या फिर यह फैसला केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा?
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