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EPFO Rules : EPFO ने PF एडवांस निकासी के नियमों में किए बदलाव ? बीमारी, शादी और पढ़ाई के लिए कब निकाल सकेंगे पैसा, जानिए नई लिमिट

EPFO Rules
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EPFO Rules : नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की रकम बचत के साथ-साथ मुश्किल समय में आर्थिक सहारा भी बनती है। बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी या मकान खरीदने जैसी जरूरतों के लिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एडवांस निकाल सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग उद्देश्यों के लिए निकासी के नियम, अधिकतम संख्या और पात्रता की शर्तें अलग-अलग होती हैं।

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Written by Kajal Panchal • Published on : 14 October 2026

IBN24 NEWS NETWORK : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के तहत कुछ श्रेणियों में जरूरत के अनुसार कई बार एडवांस लेने की सुविधा मिलती है, जबकि शिक्षा, शादी और आवास से जुड़े मामलों में निर्धारित सीमाएं लागू हो सकती हैं। इसलिए पीएफ से पैसा निकालने से पहले संबंधित नियमों और अपनी पात्रता को समझना जरूरी है।

बीमारी के इलाज के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF ?

बीमारी के इलाज के लिए पीएफ एडवांस की सुविधा कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखकर दी जाती है। इस श्रेणी में निकासी की संख्या पर निर्धारित सीमा नहीं होने की जानकारी दी जाती है।

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हालांकि, एडवांस की राशि और अन्य शर्तें लागू नियमों के अनुसार तय होती हैं। इसलिए हर बार निकासी से पहले यह देखना जरूरी है कि संबंधित मेडिकल जरूरत के लिए कौन-सी शर्तें लागू हैं।

बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी बार मिलेगा एडवांस ?

बच्चों की शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए भी कर्मचारी पीएफ खाते से एडवांस ले सकते हैं। दी गई गाइडलाइन के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार निकासी की सीमा बताई गई है।

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इस सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निकासी का उद्देश्य और अन्य जरूरी शर्तें EPFO के लागू नियमों के अनुरूप हैं।

शादी के लिए PF से कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा ?

शादी के खर्चों के लिए भी पीएफ एडवांस लेने का प्रावधान है। इसमें कर्मचारी अपनी शादी या पात्र पारिवारिक सदस्यों की शादी के लिए निर्धारित शर्तों के तहत रकम निकाल सकते हैं।

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दी गई जानकारी के मुताबिक, शादी की श्रेणी में पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 5 बार एडवांस लेने की सीमा बताई गई है। हालांकि, निकासी की वास्तविक पात्रता और राशि संबंधित नियमों पर निर्भर करेगी।

मकान खरीदने, बनाने और मरम्मत के लिए भी सुविधा

EPFO के नियमों में आवास से जुड़ी जरूरतों के लिए भी पीएफ एडवांस का प्रावधान है। इसके तहत पात्र कर्मचारी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए रकम निकाल सकते हैं:

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  • मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने के लिए।
  • नया मकान बनवाने के लिए।
  • होम लोन के भुगतान के लिए।
  • मकान की मरम्मत, नवीनीकरण या बदलाव के लिए।

दी गई गाइडलाइन के अनुसार, इन आवास संबंधी जरूरतों को मिलाकर सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार एडवांस लेने की सीमा बताई गई है। हालांकि, प्रत्येक उद्देश्य के लिए अलग पात्रता शर्तें और निकासी की सीमाएं लागू हो सकती हैं।

विशेष परिस्थितियों में कितनी बार निकाल सकते हैं PF ?

कुछ विशेष परिस्थितियों में भी पीएफ एडवांस लेने का प्रावधान हो सकता है। दी गई जानकारी के अनुसार, संबंधित श्रेणी में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 2 बार एडवांस लेने की सीमा बताई गई है।

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यह सुविधा सभी सामान्य जरूरतों पर अपने आप लागू नहीं होती। कर्मचारी को यह देखना होगा कि उसकी परिस्थिति संबंधित नियमों के दायरे में आती है या नहीं।

PF बैलेंस का कितना हिस्सा निकाल सकते हैं ?

पीएफ से एडवांस निकालने की राशि केवल निकासी की संख्या पर निर्भर नहीं करती। इसमें कर्मचारी के खाते में उपलब्ध बैलेंस, निकासी का उद्देश्य और लागू पात्रता शर्तें भी महत्वपूर्ण होती हैं।

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दी गई जानकारी के मुताबिक, कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज सहित कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 75% तक निकालने का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, इसे सभी प्रकार के एडवांस पर लागू एक समान नियम नहीं मानना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलने वाली रकम संबंधित नियमों के अनुसार तय होगी। इसलिए आवेदन करने से पहले EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर लागू प्रावधानों की जांच करना बेहतर रहेगा।

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पीएफ खाते से एडवांस निकालने से पहले कर्मचारी को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, निकासी का सही उद्देश्य चुनें। इसके बाद संबंधित श्रेणी की पात्रता, उपलब्ध बैलेंस और लागू शर्तों की जांच करें। इसके अलावा, UAN और पीएफ खाते से जुड़ी जरूरी जानकारी सही होनी चाहिए। आवेदन के दौरान मांगी गई जानकारी भी सावधानी से भरें, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

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