Haryana Unrecognised Schools : हरियाणा में गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

Written by Kajal Panchal • Published on : 28 October 2026
IBN24 NEWS NETWORK : साथ ही, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 2 नवंबर 2026 तक जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेशों की पालना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने के निर्देश
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने यह भी कहा है कि पहले भी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन कई कार्यालयों की ओर से निर्धारित जानकारी निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई गई। इसलिए अब अधिकारियों को 2 नवंबर 2026 तक हर हाल में पूरी जानकारी भेजनी होगी।
लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद रिपोर्ट नहीं भेजने पर नाराजगी जताई है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। वहीं, जानकारी उपलब्ध कराने में देरी और आदेशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संभावना भी जताई गई है।
इसके अलावा, विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट संकेत दिया है कि गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के मामले में अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
24 अप्रैल 2025 के आदेशों का हवाला
शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में विभागीय आदेश क्रमांक 7/21-2017 PS (3), दिनांक 24 अप्रैल 2025 का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारियों को पहले जारी निर्देशों की सख्ती से अनुपालना करने को कहा है।

निर्देशों के तहत जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित सभी गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ा प्रशासनिक संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
बंद किए गए स्कूलों की सूची निदेशालय को भेजनी होगी
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैर-मान्यता प्राप्त पाए जाने वाले स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, जिन विद्यालयों को बंद कराया जाएगा, उनकी सूची भी निदेशालय को भेजनी होगी।

विभाग का उद्देश्य प्रदेश में बिना जरूरी मान्यता के संचालित स्कूलों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना और पहले जारी आदेशों के क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट करना है।
डीसी और एसपी को भी भेजी गई पत्र की कॉपी
शिक्षा विभाग ने जारी पत्र की प्रतिलिपि प्रदेश के सभी अतिरिक्त जिला उपायुक्तों (एडीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को भी भेजी है। इससे संबंधित मामलों में प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बनाए रखने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
फिलहाल, सभी संबंधित अधिकारियों के लिए 2 नवंबर 2026 की तारीख महत्वपूर्ण है। इस दिन तक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों से जुड़ी जानकारी निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद विभाग की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, संबंधित स्कूलों की जिलेवार संख्या और कार्रवाई की विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
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